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मालकानगिरि में कंगारू कोर्ट ने वृद्ध को दिव्यांग लड़की से बलात्कार का दोषी ठहराया

  •  2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका, हर कीमत पर जुर्माना भरने का आदेश

  •  नवजात की जिम्मेदारी उठाने को भी कहा गया

मालकानगिरि. जिले के कालीमेला में कंगारू अदालत लगाये जाने का एक मामला प्रकाश में आया है. इस कंगारू अदालत ने एक बूढ़े व्यक्ति को दुष्कर्म का दोषी करार दिया है तथा उस पर भारी जुर्माना लगाया है. साथ उसे हर कीमत पर जुर्माना भरने का आदेश दिया है. इस अदालत ने वृद्ध व्यक्ति को एक दिव्यांग लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
जानकारी के मुताबिक, गांव की एक दिव्यांग लड़की ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है. हालांकि, लड़की से बलात्कार करने वाले दोषी का पता नहीं चल पाया है, लेकिन गांव की अदालत ने एक स्थानीय बुजुर्ग को असहाय लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया और अपना फैसला सुनाया. ग्रामीणों ने यह भी फैसला सुनाया है कि पुरुष नवजात शिशु की पूरी जिम्मेदारी लेगा.
सूत्रों ने कहा, बलात्कार के आरोप के आरोपी व्यक्ति ने अब तक 50,000 रुपये का जुर्माना अदा किया है, लेकिन उसने मामले में अपनी कथित संलिप्तता के बारे में खुद को निर्दोष बताया है.
आदेश थोपा गया, डीएनए टेस्ट को तैयार
आरोपी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं और बलात्कार के मामले में मेरी कोई संलिप्तता नहीं है. किसी और ने दिव्यांग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, लेकिन कंगारू कोर्ट ने मुझे दोषी ठहराया और किसी पुरानी दुश्मनी के कारण मुझ पर भारी जुर्माना लगाया है. आरोपी ने कहा कि उन्होंने मुझे एक पेड़ से भी बांध दिया और मामले में मेरी संलिप्तता से इनकार करने के लिए मुझे बेरहमी से पीटा. वे मुझे फैसला मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं. मैं नवजात का पिता नहीं हूं और डीएनए टेस्ट कराने से इसकी पुष्टि हो सकती है.
सीडीपीओ ने किया गांव का दौरा
कालीमेला बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) अन्नपूर्णा बुरुडा ने गांव का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें लड़की द्वारा बच्चे के जन्म को आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी गई थी. हमने इलाके के कुछ लोगों के बयान दर्ज किया है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि खबर लिखे जाने तक इस संबंध में पास के थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी.

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