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सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी
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विद्यालय परिसर में पर्याप्त पेयजल और ओआरएस रखने के निर्देश
पत्र के अनुसार, सभी विद्यालयों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती होगी. निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीआर एंड डीडब्ल्यू विभाग और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के परामर्श से स्कूल परिसर के अंदर ट्यूबवेल और अन्य पेयजल स्रोतों की मरम्मत की जानी चाहिए. साथ ही सभी अभिभावकों को जागरूक करने को कहा गया है, ताकि उनके बच्चे स्कूल आते समय पानी की बोतल साथ रखें. माता-पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रधानाध्यापकों या एसएमसी द्वारा इसका प्रचार किया जाना चाहिए. स्कूलों में पर्याप्त ओआरएस रखा जाना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो छात्रों या कर्मचारियों को प्रदान किया जाना चाहिए. बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ताकि छात्र गर्मी की लहर की स्थिति के संपर्क में न आएं. गर्मी की लहर से बचाव के उपायों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए अतिरिक्त समय आवंटित किया जाएगा, विशेष रूप से, कक्षा एक से सात तक के छात्रों की शारीरिक कक्षाएं के लिए, जिन्हें डेढ़ साल से अधिक समय के बाद 28 फरवरी को फिर से भौतिक कक्षाएं शुरू हुई हैं.