कटक. राज्य के उच्च न्यायालय ने गुरुवार को महंगा दोहरे हत्याकांड के छह आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र की अगुवाई वाली एकल पीठ ने कुलमणि बराल और दिब्यसिंह बराल की हत्या के आरोपी कैलाश चंद्र खटुआ, मलय कुमार बारिक, भिखारी चरण स्वाईं, क्षितीश कुमार आचार्य, चैतन्य सेठी और अरबिंद खटुआ की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी.
महंगा ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष कुलमणि बराल और उनके सहयोगी दिब्यसिंह बराल की 2 जनवरी, 2021 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. जमानत अर्जी का मृतक (कुलमनी) के बेटे रमाकांत बराल के वकील ने विरोध किया था. जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.