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एटी चिटफंड मामले में पूर्व विधायक प्रभात त्रिपाठी की याचिका खारिज

  • सीबीआई की जांच रहेगी जारी

भुवनेश्वर. बांकी के पूर्व विधायक प्रभात त्रिपाठी को बड़ा झटका लगा. राज्य के उच्च न्यायालय ने अर्थ तत्व (एटी) समूह चिटफंड घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दी. चूंकि उच्च न्यायालय ने त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी है, इसलिए एटी ग्रुप चिटफंड घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच जारी रहेगी. एटी ग्रुप ने कथित तौर पर जमाकर्ताओं से करीब 500 करोड़ रुपये की ठगी की है. त्रिपाठी को 2014 में एटी ग्रुप चिटफंड घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उन्हें बीजद से निलंबित कर दिया गया था. हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसके बाद 2017 में बीजद ने उनका निलंबन हटा लिया था, लेकिन उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी और मामले में उनकी जांच जारी रहेगी.

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