जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा एक से 12 दिसंबर तक कुंजकांत कांटेंन्टमेंट जोन रहेगा.
जिला प्रशासन, नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी की ओर आवश्यक वस्तुओं, दवाओं, चिकित्सा आपातकाल, स्वास्थ्य निगरानी, स्वच्छता और अन्य आवश्यक गतिविधियों की आपूर्ति के लिए अनुमत वाहनों को छोड़कर सार्वजनिक और निजी दोनों की आवाजाही की अनुमति इस क्षेत्र में नहीं होगी.
कांटेन्मेंट जोन में सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे. ढेंकानाल नगर पालिका के कार्यपालक अधिकारी द्वारा दवा एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रखी जाएगी. कांटेन्मेंट जोन के सभी निवासी घर में ही रहेंगे और इसका पालन करना होगा.