Home / National / बाॅम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका

बाॅम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका

मुंबई. बाॅम्बे हाईकोर्ट ने अन्वय नाईक आत्महत्या मामले में गिरफ्तार टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए अर्नब को निचली अदालत में जाने का सुझाव दिया है। अर्नब की जमानत याचिका पर रायगढ़ जिले के अलीबाग सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है।
उल्लेखनीय है कि अन्वय नाईक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रायगढ़ पुलिस ने अर्नब को 4 नवंबर को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इस मामले में अलीबाग सीजेएम कोर्ट ने अर्नब सहित तीन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसी मामले में अंतरिम जमानत के लिए अर्नब के वकील एबाद पोंडा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। हाईकोर्ट में जस्टिस एसएस शिंदे और एमएम कर्णिक की डिवीजन बेंच के समक्ष अंतरिम जमानत के लिए हरीश सालवे ने भी जिरह किया था। हाईकोर्ट ने अन्वय नाईक की बेटी आद्या नाईक और राज्य सरकार के वकील का भी पक्ष सुना था। हाईकोर्ट ने शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अर्नब के वकील एबाद पोंडा ने अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है। सेशन कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है।
साभार-हिस

Share this news

About desk

Check Also

IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

मंदिरों का सरकारीकरण नहीं, सामाजीकरण हो: डॉ. सुरेंद्र जैन

नई दिल्ली।तिरुपति मंदिर में प्रसादम् को गम्भीर रूप से अपवित्र करने से आहत विश्व हिंदू …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *