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सुप्रीम कोर्ट का बीआरएस के चुनाव चिह्न वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव चिह्न ‘कार’ से मिलता-जुलता कोई चुनाव चिह्न किसी उम्मीदवार को अलॉट न करने की मांग की थी।

बीआरएस का कहना था कि कार से मिलते-जुलते मसलन रोड रोलर जैसे चुनाव चिह्न ईवीएम के जरिये मतदान के वक्त उसके समर्थक वोटरों के लिए भ्रम पैदा करते हैं, जिसके चलते कई बार पार्टी हार भी चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय वोटर इतने समझदार हैं कि कार और रोड रोलर में अंतर बखूबी समझ सकते हैं। इसके पहले बीआरएस ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होनेवाले हैं।

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