बांदीपोरा, प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के एक आतंकवादी सहयोगी पर देश विरोधी गतिविधियों में लगातार शामिल रहने के लिए बांदीपोरा जिले में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि मकसूद अहमद मलिक को सेंट्रल जेल कोटभलवाल, जम्मू में रखा गया है। सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 एक प्रशासनिक हिरासत कानून है, जो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे या आरोप के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
साभार -हिस