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टी शर्ट और टॉफी बांटने के मामले में सरकार ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मांगा समय

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में 2016 में तत्कालीन रघुवर सरकार के कार्यकाल में राज्य स्थापना दिवस पर टी शर्ट और टॉफी बांटने से संबंधित पंकज कुमार की जनहित याचिका मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि इस मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो में पीई (प्रारंभिक जांच) दर्ज की गई थी। इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाए।

कोर्ट ने उनके आग्रह को मंजूर करते हुए मामले के अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के पहले 13- 14 नवंबर को स्कूली बच्चों को बांटने के लिए साढ़े तीन करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपये की टॉफी खरीदी गयी। इसके अगले दिन ही 15 नवंबर को राज्य भर के 10 हजार स्कूलों में बच्चों के बीच इसका वितरण कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर इस पर सवाल उठाया है।

पूर्व की सुनवाई के दौरान मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि वर्ष 2016 में स्थापना दिवस समारोह के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ था, जिसमें से साढ़े तीन करोड़ की टी शर्ट और 33 लाख रुपये से टॉफी खरीदी गयी थी। लल्ला इंटरप्राइजेज जमशेदपुर और कुदू फैबरिक्स को आपूर्ति का काम मिला था। टी शर्ट और टॉफी की आपूर्ति उन्होंने 13-14 नवंबर को की। इसके अगले दिन ही इसे राज्य भर के 10 हजार स्कूलों के बच्चों में बांट देना सत्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

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