
इण्डो एशियन टाइम्स,नई दिल्ली
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने रेलवे स्टेशन परिसर में करंट से महिला की मौत मामले पर मंगलवार को रेल मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।
मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, एनसीटी दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया है कि 25 जून को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में एक 35 वर्षीया महिला शिक्षक की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। जलजमाव वाले क्षेत्र में उसे बचाने के प्रयास में मृतका की बहन को भी झटका लगा। कथित तौर पर पीड़ित परिवार ने यह भी दावा किया है कि घटनास्थल से पुलिस स्टेशन महज कुछ मीटर की दूरी पर होने के बावजूद समय पर मदद के लिए कोई नहीं आया।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सच है, तो जलभराव और खुले बिजली के तारों के लिए अधिकारियों की स्पष्ट लापरवाही के कारण पीड़िता और उसके परिवार के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सिविक और बिजली अधिकारियों के अलावा, रेलवे भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी जानलेवा खामियों पर निगरानी रखने में विफल रहा है।
एनएचआरसी ने कहा कि रिपोर्ट में एफआईआर की वर्तमान स्थिति, लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के साथ-साथ यदि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया गया हो तो वह भी शामिल होना चाहिए।
आयोग ने कहा कि उसने यह भी पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है।
आयोग ने कहा है कि 26 जून को प्रसारित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घटना 25 जून को सुबह 5.30 बजे के आसपास हुई। परिवार पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में रहता था और वंदे भारत एक्सप्रेस से चंडीगढ़ जा रहा था। पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर दावा किया है कि कुछ टैक्सी और ऑटो चालक मदद के लिए आने से पहले वह 20-25 मिनट तक जमीन पर पड़ी रही। उन्होंने पीड़िता के 9 साल के बेटे और 7 साल की बेटी को खींच लिया, जो उसके बगल में खड़े थे और उन्हें बचा लिया। पीड़िता को टैक्सी से अस्पताल ले जाया गया।
साभार -हिस
Posted by: Desk, Indo Asian Times
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