नई दिल्ली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमान इस्लामिया मस्जिद समिति वाराणसी की याचिका को खारिज कर निर्णय दिया है कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर दृश्य और अदृश्य हिंदू देवताओं की पूजा के लिए दाखिल किया गया दावा पूजा स्थल अधिनियम द्वारा बाधित नहीं है।
इस निर्णय का स्वागत करते हुए, विश्व हिन्दू परिषद् के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने कहा कि तकनीकी आपत्तियों को नकार दिया गया है। यह याचिका अब योग्यता पर आगे बढ़ेगी और हम सुनिश्चित रूप से एक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।
उन्होंने जोड़ा, “हमें आशा है कि अब याचिका शीघ्रतापूर्वक एक अंतिम निर्णय की ओर बढ़ेगी।”