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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और विभिन्न प्रावधानों के तहत हुआ राहुल का निलंबन: भूपेन्द्र यादव

नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने शुक्रवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए प्रावधानों के तहत आपराधिक मामलों में दो वर्ष की सजा पाने वाले व्यक्ति की सदस्यता चली जाती है।

संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में भूपेन्द्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों, संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के तहत इस तरह के अन्य मामलों की तरह ही राहुल गांधी पर कार्रवाई की गई है।
यादव ने एक बार फिर राहुल गांधी के उस बयान की आलोचना की, जिस पर उन्हें सजा हुई और उनकी सदस्यता गई। उन्होंने कहा कि उन्हें ओबीसी समाज का इस संबंध में फोन आ रहा है। वे पूछ रहे हैं कि एक सरनेम पर पूरे समाज को बुरा कोई कैसे कह सकता है। राहुल का अहं है कि वे माफी भी नहीं मांग रहे हैं और इसे वे अभिव्यक्ति की आजादी कह रहे हैं।
साभार -हिस

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