नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ये दिल्ली हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है इसलिए हम इस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को वर्मा की याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया।
दरअसल 19 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस सेवा से बर्खास्त किए गए सतीश चंद्र वर्मा को हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा को इसका मौका देने के लिए केंद्र सरकार का बर्खास्तगी का आदेश एक सप्ताह के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। इस पर केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि सतीश चंद्र वर्मा के खिलाफ विभागीय जांच पूरी हो चुकी है और दोषी पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त किया गया है।
वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वर्मा का कहना है कि 2004 में गुजरात के इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। सतीश वर्मा 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन इससे पहले ही केन्द्र सरकार ने 30 अगस्त को सतीश वर्मा की सेवाएं समाप्त करने का आदेश दिया था।
साभार-हिस