नई दिल्ली, दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपित चित्रा रामकृष्णा की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
गुरुवार को ईडी और चित्रा रामकृष्णा की ओर से दलीलें रखी पूरी कर ली गईं। चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 16 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था। चित्रा रामकृष्णा फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है।
सीबीआई ने अपनी जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने, रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ-साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे। संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं। संजय पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा रामकृष्णा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे। कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि चित्रा रामकृष्णा को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
साभार-हिस