चंडीगढ़, शौर्य चक्र विजेता बलविन्दर सिंह संधू की सनसनीखेज़ हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित गुरविंदर सिंह उर्फ बाबा उर्फ राजा व उसके दो साथियों संदीप सिंह उर्फ काला निवासी अमृतसर और गुरप्रीत सिंह उर्फ रंधावा को गिरफ़्तार कर लिया है।
इनके कब्ज़े में से एक हैंड ग्रेनेड, एक आरडीएक्स-आईईडी, मैगज़ीन और 13 जिंदा कारतूस समेत .30 बोर की दो पिस्तौल, 635 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफ़ीम, 36.90 लाख रुपये की ड्रग्स मनी और एक मित्सुबिशी लेंसर कार भी बरामद की गई है।
पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि आरोपित गुरविन्दर सिंह उर्फ बाबा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तरफ से भगौड़ा घोषित किया गया था। उसने शूटरों को हथियार प्रदान करवा कर शौर्य चक्र विजेता बलविन्दर सिंह संधू की हत्या में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि जांच से पता लगा है कि गुरविन्दर बाबा नामी गैंगस्टरों सुखप्रीत सिंह उर्फ हैरी चट्ठा और सुखमीतपाल सिंह उर्फ सुख भिखारीवाला, जो शौर्य चक्र विजेता बलविन्दर सिंह की हत्या के केस का मुख्य संदिग्ध है, का नज़दीकी साथी है।
डीजीपी ने कहा कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि बरामद किये गए विस्फोटक, हथियार और गोला बारूद का प्रयोग आज़ादी दिवस के मौके पर पंजाब में शांति और सद्भावना को भंग करने और दहशत की भावना पैदा करने के लिए किया जाना था। इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (आईजीपी) फिऱोज़पुर रेंज जसकरन सिंह ने एसएसपी तरन तारन रणजीत सिंह ढिल्लों की मौजूदगी में बताया कि जानकारी मिली कि गुरविन्दर बाबा अपने साथी सन्दीप के साथ खडूर साहिब जा रहा है। इस आधार पर तरन तारन की पुलिस पार्टी ने सफ़ेद रंग की एक लांसर कार में जा रहे उक्त दोनों को रोक कर उन्हें धर दबोचा। उन्होंने बताया कि कार में से लोडिड मैगज़ीन समेत दो पिस्तौल, 635 ग्राम हेरोइन, 100 ग्राम अफ़ीम और 3.90 लाख रुपये की ड्रग्स मनी बरामद की गई है।
आईजीपी ने बताया कि गुरविन्दर बाबा की तरफ से किये गए खुलासों के बाद पुलिस ने बटाला पुलिस जि़ला के क्षेत्र में स्थित ठिकाने से एक हैंड ग्रनेड, एक आरडीएक्स-आईईडी और 33 लाख रुपये की ड्रग्स मनी भी बरामद की है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच से पता चलता है कि बरामद किये गए विस्फोटक, हथियार और नशीले पदार्थों की पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से तस्करी की गई थी।
इस सम्बन्ध में और ज्यादा जानकारी देते हुए तरन तारन के एसएसपी रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस मामले में थाना वैरोवाल में एनडीपीस एक्ट की धारा 18, 21, 25 और 29, हथियार एक्ट की धाराओं 25 ( 6) और 25 ( 7), विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धाराओं 4 और 5 और एयरक्राफट एक्ट की धारा 10, 11 और 12 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है।
साभार -हिस