नई दिल्ली, दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कथित तौर पर किसानों के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। उस मामले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
एडिशनल सेशंस जज धीरज मोरे ने शनिवार को आंशिक दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
15 दिसंबर, 2021 को सेशंस कोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
उल्लेखनीय है कि 23 नवंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ऋषभ कपूर ने संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में याचिका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी मार्लेना ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट पर किसानों से संबंधित एक भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया। याचिका में कहा गया है कि फर्जी वीडियो अपलोड कर संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने की कोशिश की है। इस वीडियो से सामाजिक अशांति फैलने की संभावना है।
याचिका में कहा गया है कि आतिशी ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ थाने में 2 फरवरी को इसकी शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद आतिशी ने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की।
साभार -हिस