नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव जल्द करवाने की आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 26 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
आप का कहना है कि दिल्ली नगर निगम की सीटों के नए सिरे से परिसीमन के नाम पर चुनाव में देरी की जा रही है। इस आधार पर चुनाव नहीं टाले जाने चाहिए। इसके पहले दिल्ली में नगर निगम चुनाव अप्रैल 2017 में हुए थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104 वार्ड थे जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड थे। अब तीनों नगर निगमों को एक कर दिया गया है।
साभार -हिस