Home / National / अनिल देशमुख और नवाब मलिक नहीं कर सकेंगे राज्यसभा चुनाव में मतदान, याचिका खारिज
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

अनिल देशमुख और नवाब मलिक नहीं कर सकेंगे राज्यसभा चुनाव में मतदान, याचिका खारिज

मुंबई, मुंबई की विशेष कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति मांगी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विशेष कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी तक सुनवाई का वक्त तय नहीं किया है।
जेल में बंद पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक ने राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने के लिए विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर बुधवार को जज आरएन रोकड़े के समक्ष सुनवाई हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील अनिल सिंह ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया था, जबकि आवेदकों के वकील अमित शाह ने अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति दिए जाने की मांग की थी।
इसके बाद जज ने अपना निर्णय गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। आज जज आरएन रोकड़े ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विशेष कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राज्यसभा का चुनाव कल 10 जून को होने वाला है, लेकिन हाईकोर्ट ने अभी तक सुनवाई का वक्त तय नहीं किया है।
साभार-हिस

Share this news

About desk

Check Also

अध्यात्म को एआई तकनीक  के साथ जोड़कर चमत्कार  किए जा सकते हैं-डॉ. उमर अली शाह

भीमली। श्री विश्व विज्ञान विद्या आध्यात्मिक पीठ के नौंवे पीठधिपति सद्गुरु डॉ. उमर अली शाह …