मुंबई, मुंबई की विशेष कोर्ट ने सोमवार को वसूली मामले में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 29 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने अनिल देशमुख को न्यायिक कस्टडी के दौरान मेडिकल सुविधा तथा बेड की सुविधा दिए जाने का भी आदेश दिया है, लेकिन उनकी घर के भोजन की मांग नामंजूर कर दी गई है।
वसूली मामले में मनी लॉड्रिंग एंगल से पूछताछ करने के बाद सोमवार को अनिल देखमुख की कस्टडी खत्म होने के बाद ईडी ने विशेष कोर्ट में पेश किया। एनडीपीएस कोर्ट में ईडी के वकील ने अनिल देशमुख को फिर से ईडी कस्टडी की मांग की लेकिन अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि यह मामला किसी अपराधी के कहने पर दर्ज किया गया है। मामले में कोई तथ्य ही नहीं है। इसके बाद जज एम.जे. देशपांडे ने अनिल देशमुख को न्यायिक कस्टडी में भेजने का आदेश जारी किया है।
अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम व इंद्रपाल सिंह ने अनिल देशमुख की उम्र, पीठ का दर्द व खराब तबीयत को देखते हुए न्यायिक कस्टडी में बेड का इंतजाम करने, मेडिकल सुविधा दिए जाने तथा घर का भोजन दिए जाने की मांग की। जज ने घर का भोजन दिए जाने की मांग को अस्वीकृत कर दिया लेकिन बेड तथा मेडिकल सुविधा दिए जाने का आदेश जारी किया है।
साभार-हिस