नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के युवा पत्रकार थवाहा फसल और एलन शुहैब को माओवादियों से संपर्क के आरोप में दर्ज यूएपीए के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि जो साक्ष्य मिले हैं, उससे साबित होता है कि आरोपित न केवल माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले हैं बल्कि उनकी गतिविधियों से नजदीक से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 20 हटाकर गलती की है, जिसे बाद में जोड़ा गया। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को जमानत देने का आदेश दिया था।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए की याचिका को मंजूर करते हुए उनकी जमानत को निरस्त कर दिया। केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनों आरोपितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
साभार-हिस
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