Home / National / सुनंदा पुष्कर मौत : शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई 18 अगस्त को

सुनंदा पुष्कर मौत : शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई 18 अगस्त को

नई दिल्ली, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर सुनवाई टाल दिया है। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस मामले पर 18 अगस्त को सुनवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने 12 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले 26 मार्च को इस मामले के आरोपी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा था कि जब खुदकुशी का आरोप स्थापित ही नहीं होता है तो उकसाने का आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। शशि थरुर की ओर से वकील विकास पाहवा ने इस मामले में शशि थरुर को बरी करने की मांग करते हुए कहा था कि शशि थरुर ने सुनंदा पुष्कर को मानसिक या शारीरिक रुप से प्रताड़ित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि सुनंदा पुष्कर के रिश्तेदारों के बयान से ये साफ है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकती है। रिश्तेदारों ने शशि थरुर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अभियोजन पक्ष केवल ये कह रही है कि शशि थरुर के विवाहेत्तर संबंध थे।

इस मामले में 14 मई 2018 को दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है। शशि थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 के तहत आरोपी बनाया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर की मौत शशि थरूर से शादी के 3 साल , 3 महीने और 15 दिनों में हो गई थी। दोनों की शादी 22 अगस्त 2010 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 को दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
साभार-हिस

Share this news

About desk

Check Also

मोक्ष से ही होता है मानव जन्म सार्थक-डॉ. उमर अली शाह 

पिठापुरम।  श्री विश्व विज्ञान विद्या आध्यात्मिक पीठम के नौंवें पीठाधिपति डॉ. उमर अली शाह  ने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *