काठमांडू, नेपाल में कोशी राज्य सरकार के गठन को लेकर विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण पीठ करेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद इसे फुल बेंच के पास भेज दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में सीपीएन (यूएमएल) कोशी प्रांत संसदीय दल के नेता हिकमत कार्की की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की संयुक्त पीठ ने विवाद को पूर्ण पीठ को भेजने का आदेश दिया। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के वकील ने इसे संवैधानिक पीठ के पास भेजने की मांग की, लेकिन इसे पूर्ण पीठ के पास भेजने का फैसला किया गया।
दरअसल, मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की 5 अगस्त को सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए इसे पूर्ण पीठ को भेजा गया है। कार्की पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह संवैधानिक पीठ में नहीं बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोशी राज्य सरकार के गठन पर पूर्ण पीठ मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी।
दरअसल, कोशी प्रांत का गठन होने पर मुख्यमंत्री उद्धव थापा को स्पीकर बाबूराम गौतम का भी समर्थन मिला था। उनके हस्ताक्षर से 93 सदस्यीय प्रांतीय संसद में संख्या 47 तक पहुंच गयी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर कहा गया है कि सरकार गठन में स्पीकर की भागीदारी असंवैधानिक है।
साभार -हिस
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