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ओडिशा में होम आइसोलेशन के नियम लागू, इन राज्यों के लिए नियम लागू…

भुवनेश्वर. महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ओडिशा सरकार ने होम आइसोलेशन के नियमों को फिर से लागू कर दिया है. ओडिशा सरकार की ओर से जारी ताजा निर्देश के अनुसार राज्य में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ से लौटने वाले लोगों के लिए घर में सात दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा.

अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को प्रोटोकॉल के अनुसार हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने पर स्क्रीनिंग की जायेगी. इसके बाद उन्हें घर में सात दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा. यदि इस अवधि के दौरान उनमें कोरोना के कोई लक्षण दिखते हैं, तो उन्हें आरटी-पीसीआर परीक्षण करना होगा. यदि आरटी-पीसीआर परीक्षण में सकारात्मक पाया जाता है, तो उन्हें कोविद उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जायेगा. यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) प्रदीप कुमार महापात्र ने दी.

महापात्र ने इस संबंध में जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा हवाई अड्डों के निदेशकों और ईस्ट कोस्ट रेलवे महाप्रबंधक (संचालन) को पत्र लिखा है.

महापात्र ने कहा कि किसी भी शिथिलता के परिणामस्वरूप ओडिशा में महामारी का पुनरुत्थान हो सकता है और पिछले महीनों में किये गये सभी प्रयासों को बर्बाद कर सकता है.

उन्होंने कहा कि सभी लक्षणग्रस्त यात्रियों की ऑन-साइट रैपिड एंटीजन परीक्षण सुनिश्चित किया जाना है.

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