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बजट- ब्‍याज सहित आय और पेंशन प्राप्‍त करने वाले 75 वर्ष की आयु से ऊपर के वरिष्‍ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से छूट

  • सस्‍ते और किराये के घरों पर अतिरिक्‍त राहत पर जोर
  • फेसलेस (उपस्थिति रहित) विवाद समाधान समिति के गठन का विचार
  • विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कर राहत
  • स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए बजट में कर प्रोत्‍साहन राशि का प्रावधान
  • पिछले छह वर्षों में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 3.31 करोड़ से 6.48 करोड़ हुई

इण्डो एशियन टाइम्स, ब्यूरो, नई दिल्ली
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कर प्रणाली एवं वाद प्रबंधन को और भी अधिक सरल बनाने तथा प्रत्‍यक्ष कर प्रणाली के अनुपालन को आसान बनाने की आवश्‍यकता पर बल दिया।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने वरिष्‍ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की है। उन्‍होंने आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने लिए विवाद समाधान समिति और फेसलेस (उपस्थिति रहित) आयकर अपीलीय ट्रिब्‍यूनल -आईटीएटी के गठन की घोषणा की। उन्‍होंने अप्रवासी भारतीयों को कर राहत प्रदान करने की बात कही और लेखा परीक्षा में छूट तथा लाभांश आय में राहत की घोषणा की। श्रीमती सीतारमण ने विनिर्माण के क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्‍लेख किया। इसके अलावा, सस्‍ते मकानों और किराये के घरों की परियोजना को भी अतिरिक्‍त राहत प्रदान की। वित्त मंत्री ने आईएफएससी में कर प्रोत्‍साहन राशि और छोटे चैरिटेबल न्‍यासों के लिए राहत की घोषणा की। उन्‍होंने देश में स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने में प्रोत्‍साहन के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोविड महामारी के बाद एक नया विश्‍व हम सभी के सामने आएगा और भारत ऐसे में अग्रणी देश की भूमिका निभाएगा। उन्‍होंने कहा कि ऐसे परिप्रेक्ष्‍य में हमारी कर प्रणाली पारदर्शी और समर्थ होनी चाहिए, साथ ही यह निवेश को बढ़ावा देने वाली तथा देश में रोजगार उपलब्‍ध कराने वाली होनी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि इन सभी के अलावा हमारी कर प्रणाली को करदाताओं के बोझ को कम-से-कम करना चाहिए। उन्‍होंने कहा‍ कि अर्थव्‍यवस्‍था और करदाताओं को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सुधारों की एक विस्‍तृत श्रृंखला शुरू की है। इन महत्‍वपूर्ण सुधारों में कॉरपोरेट टैक्‍स दर में कमी लाना, लाभांश वितरण कर को समाप्‍त करना और छोटे करदाताओं को अधिकतम छूट तथा राहत प्रदान करना शामिल है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020 में आयकर दाखिल करने वालों की संख्‍या 6.48 करोड़ रही, जबकि 2014 में यह संख्‍या 3.31 करोड़ थी।

वरिष्‍ठ नागरिकों को राहत

स्‍वतंत्रता के 75वें साल के बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्‍ठ नागरिकों को ज्‍यादा राहत प्रदान की गई है। ऐसे वरिष्‍ठ नागरिक जिन्‍हें पेंशन और ब्‍याज सहित आय प्राप्‍त होती है, उन्‍हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। उन्‍हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्‍यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा।

अप्रवासी भारतीयों को कर राहत और लाभांश में छूट

स्‍वदेश लौटने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए आयकर से जुड़े कठिन प्रावधानों को सरल बनाने और विदेश से उनकी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत लौटने पर आय से संबंधित मुद्दों को आसानी से सुलझाने के लिए सरल नियमों का प्रावधान बजट में किया गया है। इनके अनुसार टीडीएस मुक्‍त लाभांश भुगतान आरईआईटी/आईएनवीआईटी को करने का प्रस्‍ताव किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए बजट में कम संधि दर पर लाभांश आय में कर कटौती का प्रस्‍ताव किया गया है। बजट में यह भी प्रावधान है कि लाभांश आय पर अग्रिम कर की देयता लाभांश का भुगतान या उसकी घोषणा के बाद ही उत्‍पन्‍न होती है। वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि शेयरधारकों द्वारा अग्रिम कर भुगतान करने के लिए लाभांश आय की सही गणना नहीं की जा सकती।

सस्‍ते और किराये के घर

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सस्‍ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्‍याज में 1.5 लाख रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया जाएगा। सरकार द्वारा लोगों को सस्‍ते घर उपलब्‍ध कराने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्‍होंने सस्‍ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए पात्रता की समय-सीमा एक वर्ष और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए किराये के सस्‍ते मकान उपलब्‍ध कराने के प्रावधान में वित्त मंत्री ने सस्‍ते किराये वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए कर राहत की नई घोषणा की है।

स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर लाभ

देश में स्‍टार्ट-अप्‍स को बढ़ावा देने और उन्‍हें लाभ पहुंचाने के लिए श्रीमती सीतारमण ने स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए कर छूट का दावा करने की समय-सीमा एक वर्ष और 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी है। इस आदेश के अनुसार स्‍टार्ट-अप्‍स के लिए संदर्भित कोष में निवेश की पूंजी पर नियम आधारित छूट को प्राप्‍त करने के लिए समय-सीमा एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक कर दी गई है।

श्रम कल्‍याण निधियों में नियोक्‍ता का अंशदान समय पर जमा करना

वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्‍न कल्‍याण निधियों में नियोक्‍ताओं का अंशदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्‍याज/आय की स्‍थायी हानि होती है। नियोक्‍ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारी का अंशदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि कर्मचारी का अंशदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्‍ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आयकर कार्यवाही दोबारा शुरू करने के समय में कटौती

इस वर्ष का बजट अनुपालन का भार कम करने के लिए आयकर कार्यवाही मौजूदा छह साल से तीन साल करने के ल

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