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2.87 करोड़ रुपये के चेक क्लोनिंग धोखाधड़ी के मामले में एक गिरफ्तार

भुवनेश्वर. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने राउरकेला से एक व्यक्ति को 2.87 करोड़ रुपये के चेक क्लोनिंग धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है. बैंक ऑफ इंडिया की राउरकेला शाखा के मुख्य प्रबंधक अंजनी कुमार सिंह आजाद द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इसकी पहचान बी मूर्ति पिल्लई के रूप में बतायी गयी है. आरोप लगाया गया है कि बैंक ऑफ इंडिया, राउरकेला शाखा के ग्राहक पिल्लई ने एक क्लोन चेक का उपयोग करके मूल रूप से बैंक से 2.87 करोड़ रुपये प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की और अपने निजी उपयोग के लिए इसे डायवर्ट किया. जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी पिल्लई का बैंक ऑफ इंडिया, राउरकेला ब्रांच में कैश क्रेडिट खाता है. इसने मेसर्स कर्नाटक राज्य के खाते से कथित तौर पर 2.78 करोड़ का बैंक ऑफ इंडिया चेक जमा किया था. इसे 3 नवंबर 20220 को एम/एस कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड ने जारी किया था. ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि शाखा अधिकारियों द्वारा चेक को मंजूरी दे दी गई थी और नकद आरोपी के उपर्युक्त कैश क्रेडिट खाते में जमा किया गया था. हालांकि, बाद में पिछले साल 20 नवंबर को BOI, बैंगलोर एलसीबी शाखा ने सूचित किया कि मूल चेक नंबर 383054 इसके मालिक मैसर्स कर्नाटक स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के पास है.बैंक ऑफ इंडिया, राउरकेला शाखा में पास किया गया चेक एक नकली है. जांच के दौरान यह भी पता चला है कि फर्जी चेक को मंजूरी देने और उसके खाते में 2.87 करोड़ रुपये जमा करने के तुरंत बाद आरोपी ने अपनी कंपनी बीएमपी एंड संस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट के खाते में 2.6 करोड़ रुपये ट्रांस्फर कर लिया. बाकी राशि (लगभग 23 लाख) को आरोपी ने अपने करीबी रिश्तेदारों के खातों में 3 नवंबर से 6 नवंबर के बीच अलग-अलग किश्तों में स्थानांतरित किया था.

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