Home / Odisha / मां दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा

मां दुर्गा की मूर्ति की ऊंचाई का मामला उच्च न्यायालय पहुंचा

  •  चार फीट ऊंची प्रतिमा बनाने के निर्देश को दी गयी चुनौती – सांगानेरिया

  •  समीक्षा के लिए दो याचिकाएं भी दायर

कटक. दुर्गापूजा में मूर्तियों की ऊंचाई चार फीट रखने के पुलिस कमिश्नरेट के फैसले को ओडिशा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है. बालू बाज़ार पूजा समिति ने उच्च न्यायालय में आज तीन याचिकाएँ दायर की गई हैं. यह जानकारी मीडिया को देते हुए बालू बाज़ार पूजा समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील सूर्यकांत सांगनेरिया ने कहा कि उन्होंने राज्य की शीर्ष अदालत में इस संबंध में तीन याचिकाएँ दायर की हैं. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि उच्च न्यायालय हमें न्याय देगा. उन्होंने बताया कि हमनें दो याचिकाएं अदालत द्वारा समीक्षा के लिए और एक याचिका 17.09.2020 को सीपी के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की है. उन्होंने समझाया कि 31.08.2020 को उच्च न्यायालय ने हमें पूजा के लिए मूर्तियाँ बनाने का निर्देश दिया. 09.09.2020 तक हमने देवी की मूर्ति को पांच फीट ऊंची बना दी थी. बाद में ओडिशा सरकार ने हमें चार फीट ऊंची मूर्ति बनाने का निर्देश दिया. हमने उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. उच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला नहीं सुनाया है.
उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्त को लालबाग थाना अधिकारी द्वारा हमारी मूर्ति का निरीक्षण करने के बाद पता चला कि यह सिर के बिना पांच फीट थी. इसके बाद उन्होंने मूर्ति की ऊँचाई को अधिकतम चार फीट करने का निर्देश दिया. इसका तात्पर्य है कि हमें मूर्ति को नष्ट करना होगा और नए सिरे से बनाना होगा. हमारी सदियों पुरानी धार्मिक परंपरा के अनुसार, हम विसर्जन तक किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि हम ओडिशा सरकार और सीपी से आग्रह करते हैं कि वे अपने पिछले आदेश की समीक्षा करें और हमें पहले की तरह मूर्ति को पूरा करने की अनुमति दी जाए, ताकि हम अपनी पूजा को सफल कर सकें. हम विश्वास दिलाते हैं कि हम कृत्रिम तालाब बनाकर मूर्ति को अपने मंदिर परिसर में विसर्जित करेंगे.

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