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राज्य में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति मिली

भुवनेश्वर. राज्य सरकार ने एक जुलाई से राज्यभर में पंजीकृत काउंटरों से शराब की ऑफलाइन बिक्री की अनुमति दे दी है. इस दौरान आनलाइन होम डिलीवरी भी जारी रहेगी. राज्य सरकार ने 25 मई से मादक पेय पदार्थों की होम डिलीवरी की अनुमति दी थी, जिसे जारी रखा जायेगा. एक महीने में 17.33 लाख होम डिलीवरी आर्डर मिले, जिसमें आईएमएफएल का 20.59 लाख बल्क लीटर और बीयर का 20.81 लाख बल्क लीटर की आपूर्ति हुई. इस बीच आज राज्य में अब लाइसेंस प्राप्त आफ और आरटी आन दुकानों में एफएमएफएल/आईएमएफएल/ वाइन / बीयर /आरटीडी की काउंटर बिक्री की अनुमति दे दी गयी है. इसके लिए कुछ शर्तें तय की गयी हैं.

लाइसेंस प्राप्त आफ और आन दुकानों को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर काउंटर और होम डिलीवरी पर बेचने की अनुमति दी जाएगी. सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलने का समय तय किया गया है. काउंटर की बिक्री के लिए दुकानों को आफ शाप के रूप में संचालित करने की अनुमति दी जा रही है. यह आउटलेट की संख्या में वृद्धि करेगा और इस प्रकार भीड़भाड़ की जांच करने में मदद करेगा. आन शाप लाइसेंसधारकों को एमआरपी और आफ दुकानों पर लागू अन्य मानदंडों का पालन करना होगा.

दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुकानों पर पहुंचने से पूर्व एनआईसी की मदद से ओएसबीसी द्वारा ई-टोकन प्रदान किया जायेगा. ई-टोकन को मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है. खुदरा विक्रेताओं को स्लाट बुकिंग के लिए टी-टोकन के लिए पर्याप्त प्रचार करना होगा, वे अपनी दुकानों के बाहर निम्नलिखित संदेश को प्रमुखता से प्रदर्शित कर सकते हैं. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, खुदरा विक्रेताओं को जहां कहीं भी आवश्यकता होगी, वहां बैरिकेड्स लगाने होंगे, साथ ही ग्राहकों के लिए कतार के नियमन, सामाजिक दूर करने के मानदंडों आदि के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट जिम्मेदारी के साथ अतिरिक्त श्रमशक्ति का उपयोग करना होगा. खुदरा विक्रेता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी दुकानों के सभी कर्मचारी फेस मास्क का उपयोग करें. उन्हें अपने दुकान परिसर का बार-बार सेनिटाइज भी करना होगा. मास्क नहीं पहने वाले तथा सामाजिक दूरी नहीं रखने वालों को बिक्री की अनुमति नहीं है. स्थानीय पुलिस और आबकारी कर्मचारी चौकस रहेंगे और कलेक्टर उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दुकानों को बंद करने के लिए अधिकृत हैं.

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