Home / Odisha / रथयात्रा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

रथयात्रा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर

  • पुरी को शटडाउन करते आयोजन को करने की अपील

  • ओडिशा जगन्नाथ संस्कृति जागरण मंच ने लगायी गुहार

  • दइतापति नियोग भी दायर करेगा याचिका

  • सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का होगा पालन – राज्य सरकार

  • राज्य कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में लिया गया निर्णय़

महाप्रभु की फाइल फोटो।

प्रमोद कुमरा प्रुष्टि, पुरी

विश्वप्रसिद्ध महाप्रभु श्री जगन्नाथ की रथयात्रा आयोजित नहीं करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गयी हैं. संभव है कि सोमवार को इन पर सुनावाई होगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पायी है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, याचिका दायरकर्ता अफ्ताब हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए कहा है कि पुरी जिले को शटडाउन करके सिर्फ श्रीमंदिर के सेवायतों को लेकर रथयात्रा निकाने की अनुमति प्रदान की जाये. इनकी तरफ से प्रणव कुमार महापात्र ने याचिका दायर की है. उन्होंने उम्मीद जतायी है कि याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

इधर खबर है कि ओडिशा जगन्नाथ संस्कृति जागरण मंच ने भी रथयात्रा आयोजित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की है. साथ ही दइतापति नियोग भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि यह याचिकाएं राज्य सरकार की कैबिनेट के निर्णय के बाद आज दायर की गई हैं. कल रात सुप्रीम कोर्ट के इस संबंधी निर्देश के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की आपातकालीन बैठक हुई और इमें इस प्रस्ताव पारित किया गया कि  रथयात्रा के आयोजन इस बार न करने संबंधी सुप्रीमकोर्ट के निर्देश का पालन किया जाएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिये आयोजित इस बैठक में राज्य के एडवोकेट जनरल भी मौजूद थे.

उन्होंने इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देश के बारे में अवगत कराया. इसके बाद विधि मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव का पालन किये जाने संबंधी प्रस्ताव लाये, जिसे पारित कर दिया गया.

Share this news

About desk

Check Also

बीजद सरकार ने किसानों के साथ किया फरेब – मनमोहन सामल

कहा-पंजाब के किसान कर रहे हैं 1.5 लाख की आय, ओडिशा में के किसान केवल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *