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तालचेर प्रशासन के नियम से दुकानदारों की रोजी-रोटी ठप

  •  धारा-144 लागू किये जाने से नहीं खुल रही हैं 40 से अधिक दुकानें

  •  उपजिलाधिकारी कार्यालय से गुजरने में भी लोगों हो रही हैं दिक्कतें

तालचेर. स्थानीय प्रशासन के एक नियम ने यहां के स्थानीय दुकानदारों की रोजी-रोटी को ठप कर दिया है. दुकानें नहीं खुलने के कारण उनकी कमाई पर ताला लग गया है. इतना ही नहीं लोगों को उपजिलाधिकारी के कार्यालय की ओर से गुजरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इससे लोगों गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है. कमाई ठप होने के कारण दुकानदार परेशान हैं.
प्रखंड़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद मतपेटियां उपजिलाधिकारी कार्यालय में बने अस्थायी स्ट्रांगरूम में रखी गई थीं. इस स्ट्रांगरूम की सुरक्षा के मद्देनजर इसे संवेदनशील स्थान घोषित कर इसके चारों ओर के इलाके में घेराबंदी कर गयी और धारा-144 लगा दी गई. इससे आसपास की 40 से अधिक छोटी-बड़ी दुकानें प्रभावित हुई हैं. उपजिलाधिकारी कार्यालय की चारदीवारी से सटी चौडी़ सड़क के किनारे नगरपालिका द्वारा आवंटित 40 से अधिक दुकानें हैं. धारा-144 के कारण इन्हें बंद कर दिया गया है. तालचेर में यह चर्चा का बिषय बना है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रखंड़ के इतिहास में पहलीबार ऐसा फैसला लिया गया है, जिससे स्थानीय दुकानदारों के अलावे धारा-144 के कारण लोगों को उपजिलाधिकारी कार्यालय के पास से गुजरने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है. हालांकि इस मामले में प्रशासन का पक्ष नहीं मिल पाया था. लोगों ने कहा कि प्रशासन को कोई भी कदम उठाने से पहले सोचना और समझना चाहिए था.

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