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मॉडल सौम्य की मौत के मामले में पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश

  •  हाईकोर्ट ने भुवनेश्वर डीसीपी को तीन सप्ताह का दिया वक्त

कटक. मॉडल सौम्य रंजन पाणिग्राही की मौत के मामले में राज्य के उच्च न्यायालय ने बुधवार को भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मॉडल पाणिग्राही के परिवार के सदस्यों ने मामले में पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सोमवार को भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया था. पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए शोक संतप्त परिजनों ने डीसीपी कार्यालय के बाहर धरना दिया. युवक की मौत पर पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने बुधवार को अपने आदेश में भुवनेश्वर के डीसीपी को इस मामले में 3 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उल्लेखनीय है कि असफल प्रेम प्रसंग को लेकर युवक ने शहर में अपने आवास पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. 30 जनवरी को सौम्य की मौत के बाद उसके कमरे से मिले एक सुसाइड नोट में उल्लेख किया गया था कि उसने अपनी प्रेमिका द्वारा धोखा दिए जाने के बाद इतना बड़ा कदम उठाया है.
इस नोट में सौम्य ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों को दान करने की भी अनुमति दी है. सौम्यरंजन की मौत के बाद जोड़े की कुछ तस्वीरें और लड़की और उसकी मां के साथ फोन पर की गयी बातचीत सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. आत्महत्या के इस मामले में इन्फोसिटी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. मृतक के परिवार ने मौत के लिए उसकी प्रेमिका को जिम्मेदार ठहराया है. मृतक के परिवार के सदस्यों ने कहा कि पुलिस ने सौम्य रंजन द्वारा इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन जब्त किया है, लेकिन मामले में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है. पुलिस के समक्ष बार-बार अपील करने के बाद हमें न्याय के लिए उच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर होना पड़ा.

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