Home / Odisha / कटक में बलात्कार के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

कटक में बलात्कार के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

कटक. विशेष पॉक्सो अदालत ने एक जितेंद्र साहू नामक व्यक्ति को चार साल की नाबालिग से बलात्कार के लिए दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने साहू को 15,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया. ऐसा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी तरह कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 4 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का आदेश दिया है. 27 फरवरी 2019 को नाबालिग लड़की दुष्कर्म किया गया था. साहू ने नाबालिग लड़की के साथ मैरिज हॉल में घटना को अंजाम दिया था.

Share this news

About desk

Check Also

बालेश्वर में चुनाव अधिकारी ने नेताओं के साथ की बैठक

नामांकन की प्रक्रिया में दी जानकारी बालेश्वर। बालेश्वर के जिला चुनाव अधिकारी और जिलाधिकारी आशीष …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *