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बेटे ने चलाई मोटरसाइकिल तो पिता पर 42,500 का जुर्माना

  •  भद्रक में नये मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लगा जुर्माना

    भद्रक. अगर आप अपने नाबालिक बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देते हैं, तो सावधान हो जाइए. यह गलती आप पर महंगी पड़ सकती है. हालही में भद्रक में इस तरह के मामले में पिता पर 42,500 रुपये का जुर्माना ठोंका गया है. यह जुर्माना ओडिशा परिवहन विभाग ने लगाया है. जानकारी के अनुसार, छह फरवरी को आरटीओ ट्रैफिक इंस्पेक्टर धनेश्वर नायक ड्यूटी से वापस आ रहे थे. इस दौरान उन्होंने भंडारीपोखरी के कहारपोखरी के पास देखा कि तीन छात्र बिना हेल्मेट के मोटरसाइकिल से जा रहे हैं. नायक ने मोटरसाइकिल चालक छात्र को कागज जांचने के लिए रोका. इस दौरान नायक ने देखा कि मोटरसाइकिल चलाने वाला युवक नाबालिग है. कागज जांचने के बाद दो पहिया वाहन मालिक भद्रक के नुआपोखरी के नारायण बेहरा के खिलाफ 42,500 रुपये का चालान जारी किया. इस राशि में सामान्य अपराध के रूप में 500 रुपये का जुर्माना, बिना
    ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने की अनुमति देने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना, वैध डीएल के बिना वाहन चलाने के लिए 5000 रुपये, विपरित दिशा में गाड़ी चलाने के लिए 5000 रुपये, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी के लिए 1000 रुपये, हेल्मेट बिना गाड़ी चलाने तथा सवारी के लिए 1000 रुपये और जुवेनाइल क्राइम के तहत 25000 रुपये का जुर्माना शामिल है. यह जुर्माना मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तह यह जुर्माना लगाया गया है. पिछले महीने
    अनुगूल जिले के पल्लहारा इलाके में एक दोपहिया वाहन मालिक पर उसके पड़ोस के एक नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. बच्चे को बिना हेल्मेट के बाइक चलाते हुए पकड़ा गया था. इसी तरह की घटना राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाका स्थित बारंग थाना क्षेत्र में देखने को मिली थी. यहां एक बच्चे को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देने पर मंगराज पंडा पर 26 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. बच्चे को बिना हेल्मेट गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था.

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