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ओडिशा में कोरोना को लेकर जारी नये नियम लागू

  •  रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू

  •  सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों से होगा काम

  •  व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोरोना नियमों का पालन करने का निर्देश

  • 10 जनवरी से भक्तों के लिए बंद हुआ श्री जगन्नाथ मंदिर शैक्षिक संस्थान भी रहेंगे बंद

भुवनेश्वर. ओडिशा में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के कारण लागू किये गये नये नियम आज से लागू हो गये हैं. शहरों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा तथा सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्य करेंगे. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा.
पुलिस आयुक्त सौमेंद्र प्रियदर्शी ने आज कहा कि ट्विन सिटी कटक और भुवनेश्वर में कोविद-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर नियमों का उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की जिम्मेदारी अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर है.
उन्होंने कहा कि होटल या मॉल मालिकों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर जाने वाले लोग कोविद नियमों का उपयुक्त व्यवहार का पालन करें. दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले में प्रवर्तन एजेंसियां प्रतिष्ठानों को सात दिनों या उससे अधिक समय के लिए सील कर सकती हैं.
आयुक्त प्रियदर्शी ने दोनों शहर के लोगों से कोविद नियमों का उपयुक्त व्यवहार का पालन करने, भीड़ से बचने, विवाह और अन्य कार्यों के लिए निर्धारित नए दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह किया. किसी भी उल्लंघन पर प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि रात के कर्फ्यू और अन्य दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए 25 से अधिक पुलिस बल, 100 से अधिक अधिकारियों को दोनों शहर में तैनात किया जाएगा.
इधर, ओडिशा में राज्य सरकार के सभी विभाग और अधीनस्थ कार्यालय 7 से 31 जनवरी, 2022 के दौरान 50% कर्मचारियों, अवर सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ काम करेंगे. सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार विभाग/कार्यालय प्रमुख कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों के चयन का तरीका तय कर सकते हैं.
हालांकि, आवश्यक कार्यालय, सेवाएं जैसे कि विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) कार्यालय, पुलिस, अग्निशमन सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, नगरपालिका सेवाएं, राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय और सभी कार्यालय इससे जुड़े हुए हैं, त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के चुनाव के संचालन को इस आदेश से छूट दी जाएगी और वे पूरी ताकत से कार्य करेंगे.
इसके अलावा, ओडिशा लोक सेवा आयोग, ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग, ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग जैसे सभी भर्ती संस्थानों के कार्यालय अपने कर्मचारियों की संख्या के 75% पर कार्य करेंगे. विभाग व कार्यालय प्रमुख कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों के चयन का तरीका तय कर सकते हैं.
विभाग द्वारा कोविद संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिनांक 08.06.2020 को जारी सभी एहतियाती उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा. कार्यालय के कर्मचारियों के बीच किसी भी कोविद संक्रमण के मामले का पता चलने पर संबंधित कार्यालय को सरकार द्वारा 23.07.2020 को जारी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

साथ ही आदेश में आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों को रोस्टर पर ड्यूटी नहीं दी गई है, वे नियमित और लंबित कार्यों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रदान किए गए वीपीएन के साथ घर से काम करें. उन्हें अल्प सूचना पर किसी भी अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यालय के काम में भाग लेने के लिए हर समय टेलीफोन पर उपलब्ध होना चाहिए.

कोविद-19 के प्रकोप को देखते हुए सरकार ने पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के प्रवेश पर 10 जनवरी से पाबंदी लगा दी है.  इसके साथ ही राज्य के सभी शैक्षिक संस्थान 20 जनवरी से बंद कर दिए गए हैं. सिर्फ चिकित्सा से जुड़े ही शैक्षणिक संस्थान खुले रहेंगे.

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