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राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर 18 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 18 मई को सुनवाई करेगा। आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई करने की मांग की।

प्रशांत भूषण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के मुताबिक इस मामले को 18 मई को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर 18 मई को ही सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि अस्थाना का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है और 18 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ग्रीष्मावकाश शुरू होगा। बता दें कि इस मामले पर पहले 27 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी थी।
इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए जवाबी हलफनामे में कहा है कि राकेश अस्थाना की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति विशेष परिस्थितियों में की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां असाधारण चुनौतियां रहती हैं जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। राकेश अस्थाना ने अपने हलफनामा में कहा है कि याचिकाकर्ता उनकी छवि को खराब करने का अभियान चल रहे हैं। इसी अभियान के तहत याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने 26 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2021 को राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई से मना किया था और हाई कोर्ट को निर्देश दिया था कि वे दो हफ्ते में उसका निपटारा करें। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया था। उसके बाद प्रशांत भूषण ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर ऐसी ही एक याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर की थी।
साभार-हिस

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