Home / Uncategorized / आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में राहत

आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में राहत

नई दिल्ली. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार फॉर्म 15सीए/15सीबी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरना आवश्यक है। वर्तमान में करदाता किसी भी विदेशी प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर को संबंधित प्रति प्रस्तुत करने से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 15 सीए के साथ-साथ फॉर्म 15सीबी में चार्टर्ड एकाउंटेंट सर्टिफिकेट, जहां लागू हो, को भी अपलोड करते हैं।

पोर्टल www.incometax.gov.in पर आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्‍यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि करदाता 30 जून तक अधिकृत डीलरों को मैनुअल प्रारूप में उपर्युक्‍त फॉर्म प्रस्‍तुत कर सकते हैं। अधिकृत डीलरों को सलाह दी जाती है कि वे विदेशी प्रेषण के उद्देश्य से 30 जून, 2021 तक इस तरह के फॉर्म को अवश्‍य स्वीकार कर लें। इन फॉर्म को बाद में अपलोड करने के लिए एक विशेष सुविधा नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि दस्तावेज पहचान संख्या को सृजित (जेनरेट) करना संभव हो सके।

Share this news

About desk

Check Also

फिल्म निर्माता संजय नायक

ओड़िया फिल्म निर्माता संजय नायक को मिली जमानत

महिला पत्रकार के साथ बदसलुकी के मामले में हुए थे गिरफ्तार भुवनेश्वर। महिला पत्रकार के …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *