नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर एक समर्पित जीएसटी शिकायत श्रेणी शुरू की है, ताकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 सुधारों से संबंधित प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया जा सके।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शनिवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1915 पर या ऑनलाइन 16 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उपलब्ध है। यह देशभर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे-पूर्व चरण में शिकायत दर्ज कराने के लिए एक एकल पूर्व-मुकदमा केंद्र के रूप में कार्य करती है। उपभोक्ता एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल के जरिए भी जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ई-कॉमर्स और फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। जीएसटी सुधार 22 सितंबर से प्रभावी होंगे।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल के माध्यम से भी जीएसटी से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, टिकाऊ उपभोक्ता सामान, ई-कॉमर्स और दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है। इस श्रेणी में ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई-कॉमर्स, एफएमसीजी और अन्य प्रमुख उप-श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें जीएसटी संबंधी शिकायतें दर्ज की जाएंगी।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के दौरान अनुमोदित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के साथ संरेखित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 के संबोधन में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है।
साभार – हिस
