पुरानी कर व्यवस्था के तहत, 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय के साथ कर का भुगतान करना पड़ता है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से 80 वर्ष) के लिए कर-मुक्त आय सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है, और सुपर वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के लिए, यह एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये है।
Check Also
लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस ने आईपीओ के लिए सेबी के समक्ष डीआरएचपी दाखिल किया
मुंबई/नई दिल्ली। जयपुर स्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश …