पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी पैरोल आदेश में तय शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान न तो सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया के किसी भी तरह बातचीत कर सकते हैं। उन्हें पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था
Home / BUSINESS / अमृतपाल सिंह को परिवार से मिलने की अनुमति, लेकिन दिल्ली से बाहर जाने पर रोक, पैरोल आदेश में रखी गईं 10 शर्तें
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