सुप्रीम कोर्ट ने मिनरल्स पर रॉयल्टी से जुड़े मामले में 25 जुलाई को फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने इस मामले में फैसला दिया। पीठ के 8 जजों की राय इस फैसले के पक्ष में थी। एक जज की राय अलग थी। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को मिनरल्स पर रॉयल्टी वसूलने का अधिकार है
Home / BUSINESS / सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को मिनरल्स पर रॉयल्टी वसूलने की इजाजत दी, फैसले से माइनिंग कंपनियों और केंद्र को झटका
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