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एमसीएल के सीएमडी ने की कर्मचारियो से हड़ताल पर न जाने की अपील

  • कहा- एमसीएल को आवंटित किसी कोल ब्लॉक की नहीं की जा रही नीलामी

  • विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों/संघों ने अपनी मांगों के समर्थन में कोल इंडिया लिमिटेड एवं उनकी अनुषंगी कंपनियों में 2, 3 एवं 4 जूलाई को हड़ताल की दी है सूचना

हेमन्त कुमार तिवारी, सम्‍बलपुर/भुवनेश्वर 

कोल इण्डिया लिमिटेड की अग्रणी सहायक कंपनी महानदी कोलफील्‍डस लिमिटेड(एमसीएल) के अध्‍यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने सभी कर्मचारियों से सहयोग करने तथा श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों से पुन: विचार करने की अपील की कि, क्योंकि न तो यह कर्मचारियों, न ही कंपनी और न ही राष्ट्र हित में है।

एमसीएल के अध्‍यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री भोलानाथ शुक्‍ला ने अपने लिखित अपील में कहा कि एमसीएल को आवंटित किसी कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं की जा रही है। श्री शुक्‍ला ने कहा कि वर्तमान में एमसीएल के पास 48 कोल ब्लॉक हैंजिनकी खनन योग्य संसाधन 29,100 मैट्रिक टन हैजो अगले 100 वर्षों के लिए थर्मल कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकता है तथा अन्य विविध 22 परियोजनाएं प्रक्रिया के क्रम में हैंजिनमें वॉशरियांकोयला गैसीकरणसौर ऊर्जासीएचपी आदि शामिल हैं। एमसीएल का लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक 263 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन हासिल करना है।

 चालू वित्तीय वर्ष में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को 173 मिलियन टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य सौंपा गया है और एमसीएल निर्धारित लक्ष्य की तुलना में आज ओबी हटाने एवं ऑफटेक के मामले में भी पीछे है। अत: वर्तमान परिस्थिति में उत्पादन कार्य में कोई भी रुकावट कंपनी के हित में नहीं होगी।

महामारी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान भीउत्पादन और प्रेषण आपके पूर्ण प्रयासों के साथ पूरी गति से जारी रहा और हम महानदी कोलफील्डस् लिमिटे़ड परिवार, ने बार–बार यह साबित किया है कि हमारी दृष्टि में कंपनी और राष्ट्र हित सर्वोपरि है और कोई भी समस्या हमें देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने से नहीं रोक सकती। हमने हमेशा यह साबित किया है कि कार्य को रोकना हमारी कार्यशैली में कभी शामिल नहीं रहा तथा हमारे सभी मतभेद/शिकायतें आपसी विश्वास तथा सहयोग के वातावरण में सुलझाये जाते हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ कोल इंडिया को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं” के रुप में घोषित किया गया है तथा ऐसे संस्थानों में किसी हड़ताल के खिलाफ वैधानिक प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं। अतहड़ताल पर न जाकर अवांछनीय स्थिति से दूर रहना आवश्यक है।

 विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों/संघों ने अपनी मांगों के समर्थन में कोल इंडिया लिमिटेड एवं उनकी अनुषंगी कंपनियों में दिनांक 2, 3 एवं 4 जूलाई, 2020 को तीन दिवसीय हड़ताल की सूचना दी है एवं इस मामले को मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), भुवनेश्वर को भेजा गया है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), कोलकाता, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तहत समझौते के अधीन है।

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