-
विशेष राहत आयुक्त ने फरवरी महीने के लिए जारी की नई गाइडलाइन
भुवनेश्वर. ओडिशा में अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा और सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा. राज्य सरकार ने कोविद-19 के नए संस्करण ओमिक्रॉन के विस्तार पर रोक लगाने के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देशों और प्रतिबंधों को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है. राज्य सरकार ने हालांकि शहरी क्षेत्रों में रात के कर्फ्यू के समय में ढील दी है. विशेष राहत आयुक्त के कार्यालय द्वारा सोमवार को जारी आदेश के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होकर प्रतिदिन सुबह 5 बजे तक चलेगा. आदेश में कहा गया है कि राज्यभर में दुकानें, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन परिसर, सभागार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान रोजाना सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिनपर रात के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. भोजन, किराना, सब्जियां, अंडा, मछली, मांस, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और एग्रीगेटर्स जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ओपोल्फ़ेड, ओमफेड, चिल्का फ्रेश आदि ऐसे हैं, जिन पर रात के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे.