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सीसीआई ने ग्रीनको मॉरीशस द्वारा तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी

नई दिल्ली. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने ग्रीनको मॉरीशस (अधिग्रहणकर्ता/ग्रीनको) द्वारा तीस्ता उर्जा लिमिटेड (लक्ष्य/टीयूएल) के अधिग्रहण को स्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 (1) के तहत मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संयोजन टीयूएल (प्रस्तावित संयोजन) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में लगभग 35% इक्विटी हिस्सेदारी के ग्रीनको द्वारा अधिग्रहण से संबंधित है।

अधिग्रहणकर्ता, ग्रीनको एनर्जी होल्डिंग्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जो भारत में बिजली उत्पादन क्षेत्र में लगी कंपनियों के पोर्टफोलियो में अपना निवेश करती है। उत्तर सिक्किम में 1200 मेगावाट (प्रत्येक 200 मेगावाट की 6 इकाइयां) पनबिजली परियोजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य से लक्षित एक स्पेशल पर्पस व्हिकल है।

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