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ओडिशा हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक निर्देश
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खंडपीठ ने पहले स्कूल प्राधिकार को बताने को कहा, नहीं सुनने पर मामला दर्ज कराने का निर्देश
कटक। ओडिशा हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने आज एक जनसुनवाई के दौरान बच्चों के स्कूली बैग के वजन को गंभीरता से लिया तथा इससे संबंधित नियमों के अनुपालन नहीं होने की स्थिति को देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया।
जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस एस मुरलीधर और डॉ जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्राही की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हालांकि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने छात्रों के स्कूली बैग के वजन के संबंध में एक नीति तैयार की है। इसे लेकर एक मामला यहां दायर किया गया था, जो लंबित था। इधर, आज मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि यदि स्कूल बैग के वजन के नियमों के अनुपालन में कोई लापरवाही पायी जाती है तो आवेदक सबसे पहले इसे अधिकारियों के संज्ञान में लायेगा। उसके बाद यदि कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो कानून के अनुसार कदम उठाते हुए वे मामला दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद 5 अगस्त 2019 को स्कूल बैग के वजन से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया था, लेकिन इसपर अमल नहीं हुआ था। इसे देखते हुए एक याचिक हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी।