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हाईकोर्ट ने बीसीआई और उत्कल विश्वविद्यालय को लगाई फटकार

  • बी लॉ कॉलेज में एलएलबी ऑनर्स के लिए 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया

शैलेश कुमार वर्मा, कटक

ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी. रथ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और उत्कल विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर उन्हें यहां के बी लॉ कॉलेज में एलएलबी ऑनर्स के लिए 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की संबद्धता प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति रथ ने कॉलेज के 2015-20 बैच के छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है. अधिवक्ता लाइसेंस के  नामांकन के लिए आवश्यक पंजीकरण संख्या नहीं मिलने पर छात्रों ने अदालत में रिट याचिका दायर की थी. बी लॉ कॉलेज के 2015- 20 के छात्र शुभम शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट में याचिका नंबर 19190/2021 सभी छात्रों द्वारा दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी रथ ने बीसीआई एवं बी लॉ कॉलेज को फटकार लगाई. संस्थान में दाखिला के दौरान कॉलेज ने कहा था कि उनके पास उचित संबद्धता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि कॉलेज का उचित संबद्धता नहीं है. इसके लिए हम एडवोकेट लाइसेंस के लिए नामांकन नहीं कर पाए. इस पर सभी छात्रों ने कोई अन्य विकल्प नहीं देख कर याचिका दायर की.

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