कटक. राज्य के उच्च न्यायालय ने गंजाम जिले के बैद्यनाथपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आकाश पाठक को सशर्त जमानत दे दी है.
उनके पिता तथा पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी अभयकांत पाठक को उपरोक्त मामले में जमानत हासिल करने के बाद 18 जून को झारपड़ा की विशेष जेल से रिहा कर दिया गया था.
अभय और उनके बेटे आकाश के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में करीब चार मामले दर्ज हैं. वे पिछले साल 27 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में थे.