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कोरोना को लेकर ओएचआरसी लोगों का प्रवेश अगले आदेश तक प्रतिबंधित

 

भुवनेश्वर. राज्य में वर्तमान कोरोना संक्रमण की ​​​​स्थिति को देखते हुए ओडिशा मानवाधिकार आयोग (ओएचआरसी) ने सोमवार को भुवनेश्वर के तोशाली भवन स्थित अपने कार्यालय में 31 मई तक या अगली अधिसूचना तक सार्वजनिक प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया.

इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश आयोग द्वारा जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कार्यालय में कोविद-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने, सख्त सामाजिक दूरी और संगरोध के उपायों को अपनाने के लिए आम जनता, याचिकाकर्ताओं और पार्टी का प्रवेश प्रतिबंधित किया जा रहा है. ओडिशा मानवाधिकार आयोग का कार्यालय 31 मई, 2021 तक या अगले निर्णय तक यहां किसी भी जनसाधारण को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. इस अवधि के दौरान कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ कार्य करेगा. हालांकि, तत्काल शिकायतों का पंजीकरण और जांच नियमित आधार पर जारी रहेगी.

आयोग ने शिकायतकर्ताओं से ऑनलाइन माध्यम से अपनी याचिका दायर करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों को ही सुनवाई के लिए लिया जाएगा. शिकायत याचिका आधिकारिक ईमेल के माध्यम से दायर की जा सकती हैं.

तत्काल सुनवाई के लिए सहायक रजिस्ट्रार, ओएचआरसी से फोन (8763642080) से संपर्क किया जा सकता है. अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के बाद अत्यंत जरूरी मामलों को सुना जा सकता है. पार्टियां अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करके वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई का विकल्प चुन सकती हैं.

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