भुवनेश्वर. राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा बीएमसी का बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स जमा करने पर प्रतिबंधित करने के एक दिन बाद कांग्रेस की राज्य इकाई ने सोमवार को मांग की कि भुवनेश्वर नगर निगम नागरिकों को अतिरिक्त राशि लौटाए.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंचानन कानूनगो ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य उच्च न्यायालय ने बीएमसी को पुरानी दरों के अनुसार होल्डिंग टैक्स लेने का निर्देश दिया है. इसलिए जिन लोगों ने बढ़ोतरी के बाद करों का पहले ही भुगतान कर दिया है, उसे लौटाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीएमसी अध्यक्ष ने पहले कहा था कि 22 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन के माध्यम से एकत्र किए गए हैं. अब, बीएमसी को गणना करनी चाहिए कि उसे कितनी अतिरिक्त राशि मिली है और इसे करदाताओं को लौटा देना चाहिए.
इसके अलावा कांग्रेस नेता ने यह भी धमकी दी कि पार्टी वर्तमान कोविद-19 स्थिति में सुधार के बाद विभिन्न परियोजनाओं में बीएमसी के अनावश्यक खर्चों और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन शुरू करेगी.