भुवनेश्वर. राज्य और राजधानी में कोरोना संक्रमण में लगातार हो रहे उछाल के बीच कोविद नियमों को तोड़ने पर दो शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ भुवनेश्वर नगर निगम कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है. इन शैक्षणिक संस्थानों में कोविद के दिशानिर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए पाया गया था. भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) मंगलवार को बताया कि कोविद-19 दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए बीएमसी प्रवर्तन दस्ते ने एक कोचिंग सेंटर अद्वितीय अकादमी को पहले सील किया. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आईपीसी की धारा 188, महामारी रोग अधिनियम, 1897 और अन्य कानूनी प्रावधानों की धारा 51 से 60 के तहत प्रावधानों के अनुसार कोविद-19 प्रबंधन के लिए जारी किए गए उपायों और निर्देशों के उल्लंघन करने पर इस संस्थान को सील किया गया.
कोचिंग सेंटर के अलावा बीएमसी ने कोविद-19 दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए शहर में यूनिट 3 क्षेत्र में भारतीय विद्या भवन को भी सील कर दिया है.
सूत्रों ने कहा कि आज निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन दस्ते ने पाया कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित की जा रही हैं. इसलिए संस्थान को सील कर दिया गया.
यह पहली बार नहीं है कि बीएमसी ने शहर में शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ इस तरह का कदम उठाया है. इससे पहले भी कई कोचिंग सेंटर और कॉलेजों को कोविद-19 मानदंडों के उल्लंघन के लिए सील कर दिया गया था.
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