Home / Odisha / प्लस-2 के परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी में कैद करने का निर्देश

प्लस-2 के परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी में कैद करने का निर्देश

  • नियमों की अनदेखी पड़ेगा महंगा, डिफास्टर विद्यालयों पर गिरेगी गाज

भुवनेश्वर. प्लस-2 के परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी में कैद करने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी और वहां परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी. काउंसिल ऑफ हायर सेकेंड्री एजुकेशन (सीएचएसई) ने सभी केंद्रों, उप केंद्रों, परीक्षा प्रबंधन हबों, सेल्फ फाइनेंसिंग हायर सेकेंड्री स्कूलों को सख्त चेतावनी जारी की है कि वे अपने केंद्रों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी से लैस करे. यह प्लस-2 की वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के लिए अनिवार्य है. परीक्षा नियंत्रक, सीएचएसई ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना सीसीटीवी सुविधा वाले केंद्रों को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं है.

सभी परीक्षा केंद्रों, उप केंद्रों, परीक्षा प्रबंधन हबों, सेल्फ फाइनेंसिंग हायर सेकेंड्री स्कूलों, व्यावहारिक प्रयोगशालाओं को 25 अप्रैल तक एसएएमएस ई-स्पेस में सीसीटीवी स्थापना की स्थिति प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. परिषद ने सख्ती से कहा है कि जो लोग ऐसा करने में विफल होंगे, वहां उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाये जायेंगे. इतना ही नहीं नियमों की अनदेखी करने वाले डिफाल्टर उच्च माध्यमिक विद्यालयों / कॉलेजों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए सरकार को रिपोर्ट करेगी. निर्देश में कहा गया है कि दिनांक 25 अप्रैल को नवीनतम ईएस-स्पेस में दिए गए सीसीटीवी लिंक के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. उल्लेखनीय है कि इस साल सीएचएसई प्लस-2 वार्षिक परीक्षा 18 मई से 12 जून तक आयोजित की जाएगी. व्यावसायिक अध्ययन के लिए परीक्षा 28 मई से शुरू होगी.

Share this news

About desk

Check Also

भुवनेश्वर के बरगड़ इलाके में जलजमाव से हाहाकार, निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त को घेरा

भुवनेश्वर। राजधानी भुवनेश्वर के बरगड़ इलाके में भारी बारिश के बाद गंभीर जलजमाव की स्थिति …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *