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पांच अप्रैल से ओडिशा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू

भुवनेश्वर. राज्य में दूसरी लहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ओडिशा के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जायेगा. यह कर्फ्यू पांच अप्रैल दिन सोमवार से प्रभावी होगा. यह घोषणा राज्य सरकार के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने आज की है.  यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी होगा.

एसआरसी के कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरि जिलों में कर्फ्यू पांच अप्रैल से लागू होगा.

आदेश में कहा गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, संस्थान और व्यक्तियों की आवाजाही रात 10.00 बजे से सुबह 5.30 बजे के बीच बंद निषिद्ध रहेंगी.

साथ ही जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के लिए कानून के उचित प्रावधानों के तहत जैसे कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करेंगे और कड़ाई से नाइट कर्फ्यू का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे.

साथ ही स्थानीय परिस्थिति के अनुसार जिला कलेक्टर ने और भी कोई प्रतिबंध लगा सकते हैं. नाइट कर्फ्यू के दौरान जिला, नगर निकाय, पुलिस और सरकारी ड्यूटी को छूट होगी. चिकित्सक, मेडिकल, सरकारी-गैरसरकारी पारामेडिकल, एंबुलेंस, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली, फायर सर्विस, टेलीकाम, वाटर, रेलवे, एयरपोर्ट, ट्रांस्पोर्ट, आईटी, आईटी सेवा कैंपस आदि सेवाएं जारी रहेंगी. इन्हें अपना परचिय पत्र दिखाना होगा.

इलाज के लिए आने-जाने, दवा दुकान के मालिक-कर्मचारी, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी. रेलवे, हवाई अड्डा तथा बस अड्डा से निजी वाहनों को छूट होगी, जिसमें ओला और ऊबर सेवाएं भी शामिल हैं. प्रमुख सड़कों तथा राजमार्गों के किनारे ढाबा से खाना ले जाने की छूट होगी. पेट्रोल पंप तथा सीएनजी स्टेशन खुले रहेंगे. आवश्यक सेवाओं की होम डिलिवरी जारी रहेंगी.

इसके लिए किसी भी प्रकार का पास जारी नहीं किया जायेगा. यह सभी लोग अपना परिचय पत्र दिखाकर जा सकते हैं. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को संबंधित मीडिया घरानों के पहचान पत्र के साथ छूट होगी. किसी भी पहचान प्रमाण के साथ मान्य यात्रा दस्तावेज / प्राधिकरण जैसे एयरलाइन / रेलवे / बस टिकट / बोर्डिंग पास उद्देश्य के लिए पर्याप्त होंगे. प्रतिष्ठानों के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र गतिविधियों के तहत प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के आवागमन के लिए काम करेंगे.

 

 

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